April 14, 2026 |
Search
Close this search box.

BREAKING NEWS

भाजपा महिला मोर्चा ग्रामीण की जिला एवं मण्डल टीम की घोषणा, कार्यकर्ताओं में हर्ष, देखिये सूचीसोशल मीडिया बना सटोरियों का खुला बाजार, कल आरोप, आज चुप्पी – भाजपा की सियासत का दोहरा चेहरा.? – अंकित गौरहाबेलतरा के वार्डो में विकास कार्यों की बयार, विधायक सुशांत शुक्ला की पहल, निगम के 10 वार्डों में 68 कार्य के लिए 10 करोड़ की मिली स्वीकृतिविकसित भारत “जी राम जी” (मनरेगा) – बिना काम किए घर बैठे मिल रहा मजदूरी का भुगतान ? शासकीय राशि का बंदरबाट ?, सीईओ ने जॉच दल का किया गठन, भिलौनी पंचायत का मामलाछत्तीसगढ़ का पहला मंदिर, असम, गुवाहाटी के स्वरूप में हुआ मंदिर का निर्माण, मां कामाख्या के दर्शन को उमड़ा भक्तों का सैलाब ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल (BPS) मान्यता विवाद: सीबीएसई के नाम पर हजारों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ?साइंस कॉलेज मैदान बना विवाद और विरोध का केंद्र, बंदिशों के खिलाफ छात्रों की आवाज बुलंद, खिलाड़ियों के समर्थन में उतरे अंकित गौरहानियमितीकरण योजना अटकी, 4500 से अधिक फाइलें पेंडिंग, जवाब के लिए भटक रही जनता – अंकित गौरहा30 लाख का भत्ता, 200 संशोधन और अनुकंपा में खेल, शिक्षा विभाग में संगठित घोटाले का आरोप भक्ति रस में सराबोर ब्राह्मण मातृशक्ति परिषद् द्वारा की गई मां दुर्गा की आराधना, आस्था से ओत-प्रोत कार्यक्रम का हुआ आयोजन
छत्तीसगढ़पुलिसपुलिस विवेचना में अभिनव प्रयोगबिलासपुर

पुलिस विवेचना में अभिनव प्रयोग, चश्मदीद साक्षी एवं जप्ती गवाह के एक ही गांव व रिश्तेदार होने से मुकरने की थी आशंका, पुलिस कर्मचारी को बनाया गया था गवाह, न्यायालय ने आरोपियों को दी आजीवन कारावास की सजा

प्रचंड प्रहार/बिलासपुर । थाना लेमरू जिला कोरबा में माह जुलाई वर्ष 2023 में घटित हत्या के 02 मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को आजीवन कारावास एवं सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया है । प्रकरण के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी आरोपी के रिश्तेदार एक ही गांव के होने से अपने बयान से मुकर गए विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना टीम मे शामिल आरक्षक को मेमोरेंडम, जप्ती एवं गिरफ्तारी का गवाह बनाया गया था । माननीय न्यायालय में पुलिस आरक्षक द्वारा कार्यवाही की पुष्टि की गई , माननीय न्यायालय द्वारा पुलिस अधिकारियों के बयान के आधार पर आरोपियों को दंडित किया है ।

मामले में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना में एक नया प्रयोग किया गया जो सफल रहा अमूमन देखा जाता है कि गंभीर से गंभीर मामलों में भी प्रकरण के चश्मदीद साक्षी अपने बयान से मुकर जाते हैं , जिसके कारण आरोपी दोष मुक्त हो जाते हैं । पुलिस द्वारा विवेचना में किए गए उपरोक्त नवाचार को यदि सभी पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुकरण किया जाए तो ऐसे गंभीर मामले के अपराधियों का सजा से बच पाना असंभव होगा ।

प्रकरण की विवेचना थाना लेमरू में पदस्थ रहे तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक कृष्णा साहू द्वारा किया गया है । उप निरीक्षक कृष्णा साहू वर्तमान में थाना सरकंडा में पदस्थ है।

प्रकरण 1 का विवरण : अपराध क्रमांक 08/2023: धारा : 302,201 भादवि

मामले की मृतिका श्रीमती विश्वा देवी कंवर और आरोपी पुरान सिंह कंवर पति पत्नी थे , जो घटना दिनांक 12 जुलाई 2023 को जंगल की ओर सरई पत्ता तोड़ने गए थे ,जहां से वापस आते समय आरोपी तेज तेज चल रहा था जिससे विश्वा देवी से काफी आगे निकल गया ,विश्वा देवी थक जाने से जंगल में पड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गई थी ,आरोपी पुरान सिंह कंवर उसको खोजते हुए वापस जंगल की ओर गया ,मृतिका को सोते हुए देखकर चरित्र शंका कर जंगल से ही सरई लकड़ी का डंडा लेकर मृतका को हत्या करने के लिए मारपीट किया और घर आकर अपने छोटी लड़की को घटना के बारे में बताया और घर में सो गया ।

मृतिका की छोटी लड़की पुनीता बाई व अन्य के माध्यम से मृतिका को घर लेकर आई ,जहां मृतिका की मौत हो गई ,आरोपी ने थाना लेमरू में जाकर झूठा रिपोर्ट दर्ज कराया कि मृतिका सरई पत्ता तोड़ते समय पेड़ से गिर गई जिससे चोट लगा फलस्वरूप मृतका की मृत्यु हो गई । जांच पर यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी द्वारा मृतिका की हत्या की गई है , हिक्मत अमली से पूछताछ पर आरोपी ने हत्या करना स्वीकार किया । स्वतंत्र गवाहों एवं पुलिस आरक्षक के समक्ष आरोपी के द्वारा घटना में उपयोग किया गया डंडा एवं रक्त रंजीत कपड़े जप्त किया गए । मामले में न्यायालय में विचारण के दौरान घटना के गवाह तथा मेमोरेंडम एवं जप्ती के स्वतंत्र गवाह अपने बयान से पलट गए ,किंतु माननीय न्यायालय ने पुलिस आरक्षक के बयान पर भरोसा करते हुए आरोपी पुरान सिंह को धारा 302 आईपीसी ने आजीवन कारावास एवं धारा 201 IPC में 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया है ।

प्रकरण 2 का विवरण : अपराध क्रमांक 09/2023 : धारा : 302,201 भादवि

मामले की मृतिका श्रीमती सरोज बाई और आरोपी समार साय आपस में पडोसी थे , मृतका सरोज बाई के द्वारा आरोपी की पत्नी से झगड़ा विवाद किया जाता था , घटना दिनांक 30 जुलाई 2023 को मृतिका सरोज बाई घर में अकेले थी ,आरोपी समार साय मृतका से बदला लेने के लिए मृतका के घर में घुसकर हत्या करने के नियत से डंडे से मारपीट किया और भाग गया ,घटना को मृतका अपने बहन सीलो बाई को बताई , जांच पर यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी द्वारा मृतिका की हत्या की गई है , हिकमत अमली से पूछताछ पर आरोपी ने हत्या करना स्वीकार किया । स्वतंत्र गवाहों एवं पुलिस आरक्षक के समक्ष आरोपी के द्वारा घटना में उपयोग किया गया डंडा एवं रक्त रंजीत कपड़े जप्त किया गए ।

मामले में न्यायालय में विचारण के दौरान घटना के गवाह तथा मेमोरेंडम एवं जप्ती के स्वतंत्र गवाह अपने बयान से पलट गए ,किंतु माननीय न्यायालय ने पुलिस आरक्षक के बयान पर भरोसा करते हुए आरोपी समार साय मँझवारको धारा 302 आईपीसी ने आजीवन कारावास एवं धारा 450 IPC में 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया है ।

Prachand Prahar

Related Articles

Check Also
Close