July 27, 2026 |
Search
Close this search box.

BREAKING NEWS

मनरेगा में लाखों के गबन का आरोप: फर्जी हाजरी की जांच तेज, दूसरी बार तलब हुए सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकमहिलाओं के स्वास्थ्य जागरूकता हेतु गायनेकोलॉजी अवेयरनेस प्रोग्राम सफलतापूर्वक संपन्नकौन बनेगा फुटबॉल सम्राट’ प्रतियोगिता के विजेताओं का अमर अग्रवाल ने किया सम्मानCBSE के नाम पर प्रवेश, ‘शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा विवाद ! निजी स्कूल पर गंभीर आरोप, शिक्षा विभाग ने जारी किया कारण बताओ नोटिसकांग्रेस सरकार अस्पताल के मशीनों के डिब्बे तक नहीं खोल पाई, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से वर्षों तक वंचित रही जनता200 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तैयार, लेकिन जनता का इलाज अब भी इंतजार में – विजयकछार, सेंदरी, लोफंदी के बाद अब संकट में खैरा-डंगनिया के जंगल, क्या बचेगी बेलतरा की प्राकृतिक धरोहर – अंकित गौरहा मां महामाया की नगरी रतनपुर की 165 एकड़ शासकीय जमीन पर कब्जा: आस्था और विकास दोनों खतरे में ?आधुनिक जीवनशैली से बढ़ रही पाचन तंत्र की बीमारियां, अत्याधुनिक गैस्ट्रो केयर(Gastro Care) सुविधाएं अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में उपलब्ध सीबीएसई 12 वीं बोर्ड में साक्षी बचानी को मिले 95 प्रतिशत अंक
अतिक्रमणअवैध कब्जाएमसीबीछत्तीसगढ़देश

सरकारी डॉक्टर ने शासकीय भूमि पर मकान बनाकर किया अवैध अतिक्रमण

तहसीलदार ने भेजा कारण बताओ नोटिस, लेकिन क्या होगी सख्त कार्रवाई.?

(हरिओम पाण्डेय) प्रचंड प्रहार/एमसीबी। जिले के ग्राम पंचायत केल्हारी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का खेल तेज हो गया है। ताज़ा मामला सरकारी डॉक्टर से जुड़ा हुआ है जोकि शासकीय भूमि पर मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। डॉक्टर रियाज अंसारी जो कि ग्रामीण चिकित्सा सहायक (आरएमए) के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केल्हारी में पदस्थ हैं। शासकीय भूमि पर डॉक्टर रियाज अंसारी का कब्जा सिविल सेवा आचरण अधिनियम का साफ साफ उल्लघंन है। जिस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

तहसीलदार ने भेजा नोटिस

केल्हारी तहसीलदार करमचंद जाटवर ने डॉक्टर रियाज अंसारी को एक कारण बताओ नोटिस भेजा है। लेकिन क्या तहसीलदार साहब को मालूम है कि रियाज अंसारी डॉक्टर के पद पर केल्हारी अस्पताल में पदस्थ हैं। आपको बता दें नोटिस में लिखा है केल्हारी स्थित शासकीय जमीन खसरा नंबर 228 में 91 वर्ग मीटर में अनावेदक रियाज अहमद अंसारी पिता रज्जू अली निवासी ग्राम केल्हारी जो राजस्व अभिलेख में कृषि विभाग मद की शासकीय जमीन दर्ज है, पर अवैध रूप से निवास (घर बनाकर) अतिक्रमण कब्जा कर रखा है।

आगे नोटिस में लिखा है छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 अंतर्गत शासकीय भूमि पर बिना अनुमति के कब्जा करना अपराध है। आप उक्त अनाधिकृत रूप से किए गए कब्जा को हटा लें। अन्यथा शासकीय बलपूर्वक जबरन कब्जा हटाया जावेगा। कब्जा हटाने में जो खर्च आएगा भू-राजस्व बकाया की राशि वसूल किया जावेगा जिसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

शासकीय भूमि पर कब्जा करना सिविल सेवा का उल्लघंन, क्या तहसीलदार केल्हारी करेंगे सख्त कार्रवाई ?

सरकारी जमीन पर शासकीय कर्मचारी का अवैध अतिक्रमण पाया जाता है। तो इसे सिविल सेवा आचरण अधिनियम का उल्लघंन कदाचार की श्रेणी में माना जाता है। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ केल्हारी तहसीलदार को निलंबन की कार्यवाही का प्रस्ताव बनाकर विभाग को भेजना चाहिए। ताकि कोई भी सरकारी कर्मचारी इस प्रकार से शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण नहीं करें। अब बडा सवाल यही है कि क्या तहसीलदार केल्हारी ऐसा करेंगे या फिर तारीख पर तारीख का खेल चलता रहेगा।

Prachand Prahar

Related Articles

Check Also
Close