April 17, 2026 |
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रसूख नहीं, कानून का डंडा — बिलासपुर पुलिस की सख्त कार्रवाई

जुआरियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन — भाजपा जिला उपाध्यक्ष और विधायक का भतीजा समेत 14 गिरफ्तार

प्रचंड प्रहार न्यूज नेटवर्क/बिलासपुर। सिविल लाइन थाना पुलिस ने शुक्रवार की रात महाराणा प्रताप चौक के पास जीनस पैलेस के प्रथम तल स्थित रूम नंबर 01 में दबिश देकर 14 जुआरियों को रंगेहाथ पकड़ा। यह कार्रवाई पुलिस को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर की गई। मौके से ₹2,17,000 नगद जब्त की गई है। सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 1274/25, धारा 3(2) छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

राजनीतिक रसूखदार भी पुलिस के जाल में फंसे

पुलिस की इस कार्रवाई में कई राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रभावशाली नाम सामने आए हैं। पकड़े गए जुआरियों में भाजपा जिला उपाध्यक्ष संतोष कौशिक, कांग्रेस नेता मुन्ना श्रीवास और तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह के भतीजे विशाल सिंह शामिल हैं। बताया गया कि दबिश के बाद कई ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर कार्रवाई से बचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने किसी की एक न सुनी और सभी को गिरफ्तार किया।

जुआरियों की सूची

गिरफ्तार व्यक्तियों मे – प्रशांत मुर्ती, नैन साहू, नरेंद्र रात्रे, जाकीर खान, मुन्ना श्रीवास, पवन पाण्डेय, कैलाश देवांगन, संतोष कौशिक, बउवा देवांगन, बल्लू पटेल, क्रेगी मार्टीन, देवांश डोरा, विवेक मिश्रा और विशाल सिंह शामिल हैं। सभी बिलासपुर निवासी हैं।

शासन के निर्देश पर अभियान जारी

सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि जिले में बढ़ती जुआ-सट्टा गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई उसी अभियान का हिस्सा है। पुलिस का कहना है कि चाहे कोई कितना भी रसूखदार क्यों न हो, कानून सबके लिए समान है।

छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम — जानिए क्या है सजा का प्रावधान

छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम की धारा 3(2) के तहत जुआ खेलते या जुआ घर संचालित करते पाए जाने पर तीन माह तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। बार-बार अपराध करने की स्थिति में सजा और जुर्माने दोनों में वृद्धि की जा सकती है।

Prachand Prahar

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