June 6, 2026 |
Search
Close this search box.

BREAKING NEWS

आधुनिक जीवनशैली से बढ़ रही पाचन तंत्र की बीमारियां, अत्याधुनिक गैस्ट्रो केयर(Gastro Care) सुविधाएं अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में उपलब्ध सीबीएसई 12 वीं बोर्ड में साक्षी बचानी को मिले 95 प्रतिशत अंकबार-बार स्ट्रोक के खतरे से मिली राहत, 70 वर्षीय बुजुर्ग मरीज का सफल LAA क्लोजरवृंदावन ग्रीन फ़ार्म में सजी थी जुए की महफिल, छापामार कार्यवाही में सपड़ाए जुआरी, ग़ैर जमानती धाराओं में गिरफ़्तारश्रीश को गणित में 100 में से 100 अंक, आद्या को भी सभी विषयों में मिली विशेष योग्यता, आत्मानन्द स्कूल की छात्र – छात्राओं ने लहराया सफलता का परचमनगरीय निकाय उपचुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी बनने 05 दावेदारों ने दिया आवेदन, 03 दिवस के भीतर होगा नाम फाइनल, चयन समिति के फैसले का इंतजारगोलियों की आवाज से गूंज उठी राजधानी, सत्ता के संरक्षण और सरकारी नौकरी के तेवर का वीडियो वायरल, नहीं थम रही हर्ष फायरिंग की घटनाएं नगरीय निकाय उपचुनाव: शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने गठित की 11 सदस्यीय प्रत्याशी चयन समितीआवाज उठी थी, अब असर दिख रहा है ! गुरुजनों के सम्मान की लड़ाई, अब निर्णायक मोड़ पर – अंकित गौरहामध्यमवर्गीय परिवार बीजेपी के महंगाई बम से परेशान -सिद्धांशु मिश्रा
छत्तीसगढ़देशध्वनि प्रदूषणपुलिसबिलासपुरबैठक

आगामी त्योहारों के मद्देनजर बिलासपुर पुलिस अधीक्षक ने ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे धुमाल )संचालकों की ली महत्वपूर्ण बैठक

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालकों को ध्वनि प्रदूषण के संबंध में माननीय न्यायालयों, ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं प्रशासन के निर्देशों से कराया गया अवगत

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशों एवं कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जावेगी।

 

प्रचंड प्रहार/बिलासपुर।आगामी गणेशोत्सव एवं दुर्गाेत्सव को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा आज दिनांक 29.08.2024 को बिलासागुड़ी सभा कक्ष में ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) के संचालकर्ताओं की बैठक ली गई।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) उमेश कश्यप एवं उमेश गुप्ता (भा.पु.से.) नगर पुलिस अधीक्षक, सिविल लाईन एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर पीयूष तिवारी एवं बिलासपुर के ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धूमाल) के संलचाकगण सम्मिलित हुए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) संचालन के दौरान प्रतिबंधित डेसिबल सीमा पर करने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं ग्रीन ट्रिब्युनल के द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करने निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त निम्न निर्देश दिए गए:-

01- ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) का उपयोग केवल प्रशासन द्वारा दी गयी निर्धारित समयावधि में ही की जावे।
02- संचालक केवल उन्हीं कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) उपलब्ध करायें जिनकी प्रशासन से विधिवत अनुमति प्राप्त की गई हो।
03- संचालक अपने ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) के साथ अपने आॅपरेटर (प्रतिनिधि) को अवश्य रखें जो यह सुनिश्चित करे कि संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान निर्धारित ध्वनि सीमा में ही ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) का प्रयोग हो।
04- माननीय न्यायालायों एवं ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्रशासन द्वारा निर्धारित अनुमति की शर्ताें के उल्लंघन किये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
05- गलत तरीके से वाहनों में लगाये जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

Prachand Prahar

Related Articles

Check Also
Close