June 10, 2026 |
Search
Close this search box.

BREAKING NEWS

मां महामाया की नगरी रतनपुर की 165 एकड़ शासकीय जमीन पर कब्जा: आस्था और विकास दोनों खतरे में ?आधुनिक जीवनशैली से बढ़ रही पाचन तंत्र की बीमारियां, अत्याधुनिक गैस्ट्रो केयर(Gastro Care) सुविधाएं अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में उपलब्ध सीबीएसई 12 वीं बोर्ड में साक्षी बचानी को मिले 95 प्रतिशत अंकबार-बार स्ट्रोक के खतरे से मिली राहत, 70 वर्षीय बुजुर्ग मरीज का सफल LAA क्लोजरवृंदावन ग्रीन फ़ार्म में सजी थी जुए की महफिल, छापामार कार्यवाही में सपड़ाए जुआरी, ग़ैर जमानती धाराओं में गिरफ़्तारश्रीश को गणित में 100 में से 100 अंक, आद्या को भी सभी विषयों में मिली विशेष योग्यता, आत्मानन्द स्कूल की छात्र – छात्राओं ने लहराया सफलता का परचमनगरीय निकाय उपचुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी बनने 05 दावेदारों ने दिया आवेदन, 03 दिवस के भीतर होगा नाम फाइनल, चयन समिति के फैसले का इंतजारगोलियों की आवाज से गूंज उठी राजधानी, सत्ता के संरक्षण और सरकारी नौकरी के तेवर का वीडियो वायरल, नहीं थम रही हर्ष फायरिंग की घटनाएं नगरीय निकाय उपचुनाव: शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने गठित की 11 सदस्यीय प्रत्याशी चयन समितीआवाज उठी थी, अब असर दिख रहा है ! गुरुजनों के सम्मान की लड़ाई, अब निर्णायक मोड़ पर – अंकित गौरहा
Uncategorized

कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई, 10 दुकानों से वसूला गया जुर्माना

तंबाकू उत्पाद बेचने वाली 5 दुकानों को निर्देश, दुकानों पर साफ तौर पर लिखें –"यहाँ धूम्रपान निषेध है" और "18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाते", कोटपा एक्ट की धारा 4 के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना कानूनन अपराध है।

बिलासपुर,22 मई/ कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर शहर में स्कूल परिसरों के निकट और सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री और धूम्रपान पर कार्रवाई की गई। औषधि विभाग, नगर निगम और सिरगिट्टी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने तिफरा और न्यू बस स्टैंड क्षेत्र में अभियान चलाया और 10 दुकानों से जुर्माना वसूला।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रमोद तिवारी के मार्गदर्शन में की गई कार्रवाई के दौरान डीपीएस, सेंट पॉल, डी के स्कूल और न्यू बस स्टैंड के पास मौजूद कुल 10 दुकानों पर कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 और 6 के उल्लंघन पर 750 रुपए का चालान किया गया। टीम ने तिफरा क्षेत्र की 5 दुकानों को हिदायत दी कि वे स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री बंद करें। कोटपा एक्ट की धारा 6 के अनुसार, किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के भीतर तंबाकू या इससे जुड़े उत्पाद बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

वहीं न्यू बस स्टैंड क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद बेचने वाली 5 दुकानों को यह निर्देश दिया गया कि वे अपनी दुकानों पर साफ तौर पर लिखें –

“यहाँ धूम्रपान निषेध है” और

“18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाते”

कोटपा एक्ट की धारा 4 के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना कानूनन अपराध है। कार्रवाई टीम में औषधि निरीक्षक सुनील पंडा, नगर निगम हेल्थ इंस्पेक्टर धीरज, सिरगिट्टी थाना प्रभारी व स्टाफ शामिल रहे। प्रशासन ने व्यापारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में कोटपा एक्ट का उल्लंघन पाया गया तो सख्त चालानी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि वे धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाएं और नियमों का पालन करें।

Prachand Prahar

Related Articles

Check Also
Close