October 23, 2026 |
Search
Close this search box.

BREAKING NEWS

अनुशासन की कदमताल, संगठन की ताकत! संजीवनी प्रभात शाखा का पथ संचलन संपन्नअरपा में बढ़ सकता है जलस्तर, विसर्जन में लापरवाही पड़ सकती है भारी!माता के दरबार में जात-पात नहीं, सिर्फ भक्तों की पहचान! त्रिलोक चंद्र श्रीवास का सामाजिक समरसता का संदेशपत्नी के सम्मान और संघर्ष की कहानी, अशोक व्यास की 15वीं पुस्तक ‘एक पत्नी पर पुस्तक क्यों?’ का विमोचनगौवंश के पेट में पन्नी, नालियों में प्लास्टिक, पानी में जहर का खतरा! प्रतिबंध के बावजूद लगाम कहां?महामाया के दरबार में भूपेश बघेल की आस्था, बिलासपुर में कांग्रेस नेताओं का आत्मीय स्वागत; सियाराम कौशिक से मुलाकात और मस्तूरी में जागरण में हुए शामिलआस्था की ध्वज यात्रा या राजनीतिक संदेश? अंकित गौरहा ने विधायक सुशांत शुक्ला से मांगा जवाबअपोलो से जुड़ी मेडिकल कचरा जलाने की शिकायतों ने बढ़ाई चिंता, लिंगियाडीह के रहवासी परेशानअवैध खनिज परिवहन पर प्रशासन की सख्ती: 10 वाहन जब्त, एक मामले में 3 साल का कठोर कारावासगरबा के मंच पर ‘लॉलीपॉप लागेलु’! पंखीड़ा पर बवाल, आस्था के नाम पर आखिर चल क्या रहा है?
छत्तीसगढ़बिलासपुर

जमीन फर्जीवाड़ा: आरआई व पटवारी की जमानत याचिका खारिज, पढ़े पूरी खबर

बिलासपुर । बिलासपुर जिले के सरकंडा क्षेत्र में चर्चित जमीन धोखाधड़ी मामले में एक व्यक्ति की जमानत याचिका को न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल ने सुनकर उसे जमानत दे दिया गया तो वही दो शासकीय सेवक जो कई दिनों से फरार चल रहे हैं जिसमें से एक वर्तमान में आरआई  है जो कि कमल कौशिक हैं व इसी मामले में एक पटवारी भी संलिप्त हैं। चंद्रराम बंजारे जिसकी याचिका को विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) में इन दोनों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

इस पूरे मामले में कोर्ट ने यह कहा है कि पटवारी राजस्व विभाग का शासकीय कर्मचारी होता हैं, जिसका दायित्व भूमि का प्रथम संरक्षण के रूप में है तथा उसका नैतिक दायित्व है कि भूमि शासकीय हो या निजी अतिक्रमण , हेराफेरी व कब्जे की जानकारी अपने उच्च शासकीय अधिकारियों को दे परन्तु आरोपी द्वारा उक्त तथ्यों को जानत हुए भी २२बिंदु का प्रतिवेदन तैयार किया गया व जांच में सहयोग भी नहीं किया गया इसलिए अग्रिम जमानत याचिका उचित नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में में पुलिस इन दोनों आरोपी को कब तक गिरफ्तार करती हैं।

Prachand Prahar

Related Articles

Check Also
Close